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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन मयंक अधिकारी अग्रवाल |
कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जायें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के रूप में फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, कट-आऊट्स नहीं लग सकेंगे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाये
दमोह - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 09 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंयक अग्रवाल ने सभी संबंधितों से कहा है निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जायेंगे, जो कार्य मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं, अब प्रारंभ नहीं होंगे। जो कार्य मौके पर भौतिक रूप से प्रचलित हैं, केवल वही कार्य प्रचलित रह सकेंगे। सभी शासकीय अर्द्धशासकीय या शासन से आर्थिक मदद प्राप्त सभी संपत्तियों एवं कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के ऐसे राजनैतिक प्रचार-प्रसार के रूप में फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, कट-आऊट्स नहीं लग सकेगें तथा उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाये। उल्लंघन करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाये
कलेक्टर अग्रवाल ने कहा अगर किसी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के कोई राजनैतिक पार्टी का प्रचार किया जाता है तो निजी संपत्तिकार की सहमति न होने पर उनसे भी तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाये तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाये। सभी शासकीय वाहन यथा- जीप, कार, टेक्सी, ट्रेक्टर, ट्रक, लोडिंग वाहन, बस आदि जो केन्द्र शासन, राज्य शासन, अर्द्धशासकीय संस्थानों, नगरीय निकायों, पंचायतों निगम, मण्डलों, नगरपालिका, मार्केटिंग वोर्ड, को-ऑपरेटिव सोसाईटी आदि जिसमें भी किसी संस्था को शासकीय अनुदान या सहायता प्राप्त हो रही है, का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार किसी भी राजनैतिक पार्टी के नेताओं के साथ नहीं किया जा सकेगा। ऐसे सभी वाहन मय वाहन चालक के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला दमोह के सुपुर्द तत्काल करेंगे अथवा जमा करायेगें।
शासकीय अथवा जनप्रतिनिधियों के लिये लगे सभी वाहनों को तत्काल हटा लिया जाये
उन्होंने कहा जिन वाहनों में शासकीय अथवा अशासकीय पद पर नगर निगम, नगर पालिका आदि द्वारा अपनी निधि से जनप्रतिनिधियों के लिए लगे हो ऐसे सभी वाहनों को तत्काल हटा लिया जाये। सभी वेब-साईट पर अपने राजनैतिक प्रतिनिधियों के संदेश फोटो, रिफरेन्स आदि तत्काल प्रभाव से हटा दिये जायें। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल के फोटो को नहीं हटाया जायेगा। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा आगामी दो दिवस में ऐसे सभी कार्यों की सूची जो भौतिक रूप से मौके पर पूर्व से प्रचलित है एवं ऐसे सभी नवीन कार्यों की सूची, जो मौके पर भौतिक रूप से प्रारंभ नहीं हुये है, आदि श्रेणियों के कार्यो की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी सभी वर्क्स विभागों को नगरपालिका निगम, पंचायत ऐसे कोई भी संस्थान जहां शासन की निधि दी जा रही है, तत्काल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यालयों में लगे राजनैतिक फोटो हटाये जायें
कलेक्टर ने कहा सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों अथवा कार्यालय जहां शासकीय निधि दी जा रही है, सभी प्रकार के राजनैतिक फोटो, नाम किसी भी रूप में हो, तत्काल प्रभाव से हटा दिये जायें। किसी भी शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय स्थान पर देश के प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमुंत्री का फोटो हो, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाये। जिला निर्वाचन कार्यालय में 24 X 7 घण्टे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका निर्वाचन संबंधी शिकायत हेतु दूरभाष क्रमांक 07812-224045 है, इसका समुचित रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये।
बिना अभ्यर्थी की अनुमति से प्रचार सामग्री नहीं लगा सकेंगे
कोई भी व्यक्ति राजनैतिक कार्यकर्ता आदि स्वयं की संपत्ति पर भी बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, कट-आऊट आदि बिना अभ्यर्थी की अनुमति से नहीं लगा सकेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना अभ्यर्थी की अनुमति से उन्हें वोट देने हेतु नागरिकों को आव्हान किया है तथा बिना अभ्यर्थी की सहमति के उसके पक्ष में व्यय किया गया है। अत: ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध धारा 171 (एच) के तहत एफ.आई.आर. की जाये। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने पर सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आयोग के डेपुटेशन पर स्वत: ही आ चुके है। अत: आचार संहिता आदि पर सख्ती से सभी को पालन करना अनिवार्य रहेगा।
शस्त्र लायसेंस निलंबित
जिले में सभी शस्त्र लायसेंस बैकों के सिक्युरिटी गार्ड के शस्त्र को छोड़कर निलंबित कर दिये है। जिनको समय-सीमा में संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है। लायसेंसी शराब दुकानों से निर्धारित समय-सीमा में शराब विक्रय की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कहीं पर भी शराब विक्रय करते हुए पाई जाती है, तो तत्काल जिम्मेदार के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा। आचार संहिता लागू हो जाने से सभी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों जो आगे अभ्यर्थी हो सकते हैं एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के लीडर्स जिस-जिस वाहनों में चल रहे है, उन पर नजर रखी जाये की कहीं पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लघंन तो नहीं किया जा रहा है।
वाहनों में असामाजिक तत्व पाये जाते हैं तो वाहन जब्त किये जायेंगे
दमोह जिले की 04 विधानसभा क्षेत्रों में अगर किसी वाहनों में असामाजिक तत्व पाये जाते है तो ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जायेगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक वह जब्ती की स्थिति में रहेगा। जब्ती के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित थाने में अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा।
कलेक्टर अग्रवाल ने निर्देशित किया है सभी निर्देशों के अतिरिक्त समय-समय पर आगे भी निर्देश दिये जायेंगे जिनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये।
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