वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत 09 मार्च को प्रकरणों के निराकरण हेतु 12 खंडपीठें गठित
दमोह - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में 09 मार्च 2024 को प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5:30 बजे तक लोक अदालत आयोजित की जाएगी जिसमें सभी विभागों के और सभी प्रकार के न्यायालय प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जायेगा।
जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री अम्बुज पाण्डेय ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा, पथरिया हेतु 01 न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारी एवं 01 सुलहकर्ता सदस्यों को रखा जाकर कुल 12 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जो पक्षकारों को सुलह, समझाईश से प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास करेगी।
उन्होंने बताया इस वर्ष की पहली लोक अदालत संपन्न होने जा रही है, जिसमें हर प्रकार के मामले मामले जो न्यायालय में है, प्रिलिटिगेशन स्टेज पर है, उनको लिया जा रहा है। उन्होंने कहा लोक अदालत के संबंध में राज्य शासन द्वारा छूट भी प्रदान की गई है, विशेष कर विद्युत विभाग तथा नगर पालिका विभाग में विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा लोक अदालत में सबसे बड़ी बात यह होती है इसमें ना तो कोई जीतता है ना कोई हारता है और एक समझाईश के हिसाब से मामलों का निपटारा किया जाता है।
जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पांडेय ने कहा इसका सबसे बड़ा लाभ लोगों की बार-बार न्यायालय में आने की बचत होती हैं तथा प्रकरणों का निराकरण सौहाद्रपूर्ण तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा इस बार आशा है कि सब के सहयोग से इस बार भी जिले का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उन्होंने बताया लोक अदालत
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने समस्त पक्षकारों से आग्रह करते हुये कहा है कि 09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विभागों द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें।
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