अपने साथ होने वाले अपराधों के संबंध में कानूनी कार्यवाही
करें-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राम मनोहर दांगीविधिक
साक्षरता शिविर सम्पन्न
दमोह - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह रेणुका कंचन एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय के मार्गदर्शन में स्थानीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता, एसिड अटैक एवं पीड़ित प्रतिकर विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राममनोहर सिंह दांगी, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, विद्यालय से एस.एल. अहिरवाल, जी.पी. पटैल एवं स्टाफ सहित छात्र/छात्रायें उपस्थित
रहीं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राममनोहर सिंह दांगी ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को बच्चों के साथ आए दिन यौन अपराधों के संबंध में अपराधों की बढ़ती संख्या एवं बच्चों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, कुकर्म जैसे मामलों पर जानकारी देते हुये कहा पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध एवं छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाही की जाती है। यह एक्ट बच्चों को सेक्चुअल हैरेसमेंट एवं पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाये गये इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिये अलग-अलग सजा तय की गई है जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका दोनों हो सकते हैं। यह कानून लड़का या लड़की दोनो को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे पीड़ित बालक या बालिका की पहचान गुप्त रखी जाती हैं। कोई भी ऐसे पीड़ित अपने विरूद्ध होने वाले अपराधों को छिपाये नहीं ऐसे अपराधों के विरूद्ध आवश्यक कदम उठायें ।
उन्होंने कहा पीड़ित पुनर्वास हेतु न्यायालय द्वारा पीड़ित प्रतिकर राशि भी प्रदान की जाती है। अपराधी ऐसी राशि देने में सक्षम न होने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुये कहा आपके साथ होने वाले किसी भी अपराध को छिपायें नहीं। ऐसे आरोपी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अवश्य करें। आपने एसिड अटैक के संबंध में भी जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बच्चों को मूल कर्तव्य विषय पर बताया संविधान अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किये गये है, हम सदैव अधिकारों की बात करते है और मूल कर्तव्य को भूल जाते है हमें सदैव अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिये जिले में निर्भया टीम एवं हेल्प लाईन गठित की गयी है, जिसमें संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही नालसा की मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, मोटर दुर्घटना अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
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