खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा हटा नगर की मीट मार्केट स्थित मांस, मछली विक्रय दुकानों का किया गया निरीक्षण


दमोह - कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में सी.एम.ओ. नगर पालिका हटा राजेंद्र कुमार खरे के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने निरीक्षण कार्यवाही करते हुए हटा नगर के शास्त्री वार्ड स्थित मीट मार्केट में मांस, मछली विक्रय दुकानों का औचक निरीक्षण किया। शास्त्री मार्केट स्थित उक्त कवर्ड परिसर में 22 चिकिन विक्रेता, 5 बकरे के मांस के विक्रेता एवं 13 मछली विक्रेता की दुकानें पाई गई। मौके पर फोस्कोरिस एप्प के माध्यम से मांस, मछली विक्रेताओं का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। कार्यवाही में निरीक्षण में मौके पर मांस, मछली विक्रेताओं के खाद्य पंजीयन की जांच की गई एवं परिसर में फ़ुड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए।

            ऑनलाइन निरीक्षण में मांस, मछली काटने वाले एरिया में हाइजीन स्तर की जांच की गई जिसमें परिसर में मांस, मछली को साफ स्वच्छ कंटेनर में उचित भंडारण, मांस काटने में उपयोग होने वाले चाकू, चॉपिंग बोर्ड, फ़ुड हैंडलर्स द्वारा साफ एप्रन, ग्लव्स, कैप का उपयोग, पारदर्शी रेफ्रिजरेटर की उपलब्धता, कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आदि विभिन्न मानकों की जांच की गई। मौके पर सभी मांस, मछली विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा के समस्त नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

            हटा नगर पालिका द्वारा सभी मांस, मछली विक्रेताओं को चिन्हित मीट मार्केट हेतु नियमानुसार एन.ओ.सी. जारी करने की जानकारी प्राप्त की गई। मौके पर विक्रेताओं को मीट काटने के स्टील के चाकू और दूसरे धारदार हथियारों का उपयोग करने के, कवर्ड डस्टबिन रखने एवं मीट को अधिक समय के लिए भंडारण करने हेतु पारदर्शी दरवाजा वाले फ्रिज रखने के दिशा निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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