जिला जेल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



जेलों में निरूद्ध किशोरों की पहचान एवं उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु अखिल भारतीय अभियान, 2024 के तहत जिला जेल में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न


दमोह - म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय की उपस्थिति में जिला जेल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल चीफ मनीष नगाईच, डिप्टी चीफ मदन कुमार जैन, असिस्टेंट शिवानी पाराशर, असिस्टेंट रिचा त्रिपाठी, असिस्टेंट तुहीना मजूमदार, जेल अधीक्षक सी.एल. प्रजापति, जेल स्टाफ सहित बंदीगण उपस्थित रहे।


            जिला न्यायाधीश अम्बुज पाण्डेय ने बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि जेल में निरूद्ध किशोरों के लिये विधिक सहायता हेतु अखिल भारतीय अभियान 2024 चलाया जा रहा है। जिसमें 18 वर्ष से कम एवं 18 से 22 वर्ष के निरूद्ध बंदियों को चिन्हित किये जाने के विषय में दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे बंदी जो अपराध घटित होने पर नाबालिग होने का दावा करते हैं या उनके संबंध में किसी न्यायालय में आवेदन लंबित है या जो


नाबालिग प्रतीत होते हैं। ऐसे बंदियों की छटनी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त टीम जिसमें अधिवक्ता व पी.एल.व्ही. सम्मिलित हैं, के द्वारा की जा रही है। इसके पश्चात् उनके द्वारा सूची कार्यालय में उपलब्ध करायी जाकर उनके यथाउचित आवेदन संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें।


            जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया द्वारा विधिक सहायता योजना के अंतर्गत ऐसे बंदी जिनके अधिवक्ता नहीं है या ऐसे दंडित बंदी जो अपील करना चाहते हैं उनकी अपील शासन के व्यय पर निःशुल्क प्रस्तुत किये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ ही बंदियों को नियमित रूप से योग-प्रणायाम एवं जेल में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ने की समझाइश दी गई।

Post a Comment

أحدث أقدم