रिश्वत मांगने वाले अधिकारी को 4 साल की सजा


रिश्वत मांगने वाले वरिष्‍ट कृषि विकास अधिकारी को न्यायालय ने सुनाई 04 वर्ष की सजा मृदा परीक्षण की राशि का भुगतान करने के ऐवज में मांगी गई थी रिश्वत

न्यायालय-  विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीमती डॉ. आरती शुक्लाव पांण्डेशय जिला दमोह।

आरोपी:-  मंधाती कुम्हाभर आयु करीब 64 वर्ष आत्मयज- लूटू कुम्हाणर तत्‍कालीन वरिष्टं कृषि विकास अधिकारी तेंदूखेडा जिला दमोह (मप्र) निवासी ग्राम बगौरा पोस्‍ट शाह तहसील जतारा जिला टीकमगढ (मप्र)।

सजा-  आरोपी मंधाती कुम्हारर को दोषसिद्ध पाते हुए भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन -2018 ) की धारा 7 मे 4 वर्ष (चार वर्ष) के सश्रम कारावास तथा 5000 /- (पांच हजार रूपये ) के अर्थदण्‍ड एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा करने के व्‍यतिक्रम की दशा में 6 माह का अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगतान किये जाने हेतु दंडित किया गया है।

घटना का विवरण  

    दिनांक 18.04.19 को आवेदक कृष्ण कुमार  मनीष साहू एवं आकाश केवट ने अनावेदक श्री मंधाती कुम्हार (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तेंदूखेडा जिला दमोह) के विरुद्ध एक शिकायत पत्र मृदा परीक्षण के सबंध में किये गये कार्य के संबंध में भुगतान करने के लिए 6000रू रिश्वत की मांग की जा रही है। इस आशय का पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा कि गई शिकायत की तसदीक पश्चाकत ट्रेप का आयोजन किया गया एवं ट्रेप के दौरान आरोपी मंधाती से दी गई रिश्वतत राशि 5000/- रूपया बरामद की गई विवेचना में संकलित भौतिक मौखिक एवं इलेक्ट्रागनिक अभिलेखीय साक्ष्य5 के आधार पर आरोपी मंधाती कुम्हार कृषि विकास अधिकारी तेदूखेडा जिला दमोह के द्वारा अपराध धारा 7,13(1) बी. 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 संशो. अधि. 2018 कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी मंधाती कुम्हार विरूद्ध चालान तैयार किया जा कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनाँक 29/02/2024 को पारित निर्णय में आरोपी आरोपी मंधाती कुम्‍हार को दण्डित किया गया। 

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनंत सिंह ठाकुर द्वारा प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी  कैलाश चंद पटेल के मार्गदर्शन में की गई एवं प्रकरण में विवेचना निरीक्षक वी.एम.द्विवेदी द्वारा की गई ।

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