यदि कोई आपकी सभा/रैली में व्यवधान पैदा करता है तो प्रशासन/पुलिस का सहयोग लिया जा सकता है -सामान्य प्रेक्षक श्री संबाशिवा

वाहनों की अनुमतियॉ मतदान समाप्ति समय से पूर्व पड़ने वाली 48 घण्टे की अवधि प्रारम्भ होने के साथ निरस्त हो जायेगी-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोचर

लोकसभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण संपन्न

    दमोह- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत 07-दमोह संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन के संबंध में सामान्य प्रेक्षक श्री संबाशिवा के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर की उपस्थिति में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम सहित अभ्यर्थीगण मौजूद थे।

            प्रशिक्षण में सामान्य प्रेक्षक श्री संबाशिवा ने कहा प्रचार प्रयोजनार्थ वाहनों की सक्षम प्राधिकारी से अनुमति, रैली/सभा के आयोजन की पूर्व अनुमति के साथ रैली में सम्मिलित कार्यकर्ताओं को बेच जारी किये जाने चाहिये। यदि कोई आपकी सभा/रैली में व्यवधान पैदा करता है तो प्रशासन/पुलिस का सहयोग लिया जा सकता है। सभा रैली हेतु दिये गये स्थान, समय, मार्ग आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये, जहां तक हो सके जुलूस को सड़क की दायी ओर रखा जाना चाहिये, रैली को 10-10 वाहनों के कान्‍वाय में 100 मीटर की दूरी रखकर आगे बढ़ना चाहिये ।

            उन्होंने कहा मतदान दिवस को प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्‍ले/पहचान पत्र दिये जायें, मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे कागज पर हो। मतदान केन्‍द्र के बाहर स्‍थापित किये जाने वाले बूथ हेतु स्‍थानीय निकाय से अनुमति प्राप्‍त करें व सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाना चाहिये। बूथ पर 1 टेबल 2 कुर्सियां, छाता या 10X10 फिट के टेण्‍ट की अनुमती होगी उसका पालन किया जाये। एक ही स्‍थान पर एकाधिक मतदान केन्‍द्र है तो एक बूथ की अनुमति होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोचर ने कहा अनुमति प्राप्‍त वाहन भी आयोग के प्राधिकारियो की जॉच के अधीन होंगे अत: उन्‍हें आवश्‍यक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये। प्रचार में अभ्‍यर्थी चाहे जितने वाहनों का उपयोग कर सकता है, परन्‍तु इनकी आरओ से अनुमतियॉ लेनी होगी व उन पर उपगत व्‍यय, व्‍यय लेखा में जोड़ा जायेगा । अनुमति की मूल प्रति विण्‍ड स्क्रिन पर लगायी जायेगी। वाहनों की अनुमतियॉ मतदान समाप्ति समय से पूर्व पड़ने वाली 48 घण्‍टे की अवधि प्रारम्‍भ होने के साथ निरस्‍त हो जायेगी । प्रचार अवधि के दौरान मान्‍यता प्राप्‍त दलों के जिला पार्टी पदाधिकारियों के लिए डीईओ द्वारा अनुमति जारी की जाएगी जिसका खर्च पार्टी खर्चे में जोड़ा जाएगा और यदि वह अभ्‍यर्थी का प्रचार करता है तो अभ्‍यर्थी के व्‍यय में जोडा जायेगा । 

            अनुमति की प्रमाणित प्रति वाहन की विण्‍ड स्क्रिन पर लगाकर रखनी होगी तथा जांच के दौरान मूल प्रति दिखाई जाएगी। मतदान दिवस के लिए वाहनों की अनुमतियॉ प्राप्‍त की जा सकती है। लोकसभा निर्वाचन एक वाहन अभ्‍यर्थी के लिए, एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के लिए प्रति विधानसभा खण्‍ड के लिए एक वाहन कार्यकर्ताओ के लिए होगा।

            नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्री द्विवेदी ने कहा जाति, धर्म भाषायी आधार पर मतभेद, घृणा फैलाने वाले वक्‍तव्‍य आदि नहीं दिये जाने चाहिये। व्‍यक्तिगत, जीवन के पहलुओं की आलोचना (केवल नीतियों कार्यक्रमों तक सीमित), धार्मिक स्‍थलों का प्रचार हेतु उपयोग सभा, कार्यालय आदि कार्यक्रमों किया ना जाये, मतदाताओं को प्रलोभन, रिश्‍वत, सामग्री, भोजन, मनोरंजन, आदि प्रस्‍तुत नहीं किया जाये यह “भ्रष्‍ट आचरण” की श्रेणी में आता है। मतदाताओं का प्रतिरूपण, परिवहन तथा मतदान केन्‍द्र से 100 मीटर क्षेत्र में प्रचार नहीं किया जाये, 48 घण्‍टे की अवधि में सभाऍं तथा लाउड स्‍पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।


            प्रशिक्षण में श्री द्विवेदी ने बताया विरोधी के पुतले लेकर चलना, जलाना या उसके घर के सामने प्रदर्शन करना, सार्वजनिक या निजी सम्‍पत्ति का, सम्‍पत्ति स्‍वामी की बिना लिखित अनुमति के विरूपण, विपक्षी द्वारा आयोजित रैली सभा में व्‍यवधान पैदा करना, विपक्ष / प्रतिद्वंदी की प्रचार सामग्री को हटाना,नष्‍ट करना, अभ्‍यर्थी अस्‍थायी कार्यालय किसी शासकीय या निजी अतिक्रमण की भूमि पर नहीं खोले तथा किसी धार्मिक स्‍थल पर या मतदान केन्‍द्र, हॉस्पिटल या शैक्षणिक संस्‍था से 200 मीटर में ना खोलने तथा अस्‍त्र, शस्‍त्रों का प्रदर्शन करना या रैली में लेकर चलने को प्रतिबंधित किया गया है । बिना अनुमति के लाउड स्‍पीकर का उपयोग करना ( सभा या वाहन पर) प्रतिबंधित रहेगा।

            उन्होंने बताया बिना प्राधिकार मतदान केन्‍द्रो में प्रवेश करना, शासकीय मैदानों डाक बंगलों पर सत्‍ताधारी दल द्वारा एकाधिकार करना तथा शासकीय वाहनों का प्रचार हेतु उपयोग करना, मंत्रियों के शासकीय दौरे के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रचार करना तथा शासकीय आवास का प्रचार कार्यालय/निर्वाचन प्रोपेगण्‍डा हेतु उपयोग करने पर प्रतिबंध है, सरकारी खर्च पर विज्ञापन का प्रसारण, विधायक/सांसद विवेकाधीन निधि को जारी करने एवं किसी रूप में कोई वित्‍तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा करने के साथ किसी परियोजना का शिलान्‍यास/लोकार्पण करना, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में नियुक्ति आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

            जुलूस की अनुमति का समय एवं मार्ग का उल्‍लघंन, जुलूस के दौरान यातायात में व्‍यवधान पैदा करना, अभ्‍यर्थी का बूथ मतदान केन्‍द्र से 200 मीटर के भीतर स्‍थापित करना, बूथ पर भीड़ जमा करना, प्रचार सामग्री रखना, मतदाताओं को प्रभावित करने के अलावा रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्‍य लाउडस्‍पीकर का उपयोग नहीं करने के निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरान्‍त डीजे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। 

            व्यय लेखा दल के नोडल सौरभ सेलट ने कहा व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, लेखांकन दल, शिकायत अनुवीक्षण निंयत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल, खर्च संवेदनशील क्षेत्र एवं पॉकेट, लिकर मॉनीटरींग टीम, आयकर नोडल, पुलिस नोडल-समस्त एफएस, एसएसटी के कार्यो की निगरानी के अलावा जप्ति रिलीज कमेटीयां बनाई गई है, जो निर्वाचन के दौरान निगरानी करेंगी।

            उन्होंने बताया प्रत्येक अभ्यर्थी को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य में किसी बैंक (सहकारी बैंक या पोस्ट आफिस भी) में एक दिन पूर्व पृथक बैंक खाता खोला जाना चाहिये। खाता अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता का संयुक्त हो सकता है परन्तु यदि परिवार का कोई सदस्य निर्वाचन एजेंट नहीं है तो उनके साथ संयुक्त नहीं होना चाहिये। निर्वाचन प्रचार संबंधी समस्त व्यय इसी खाते से किये जायेगे। किसी व्यक्ति से 10 रूपये हजार तक नगद सहायता प्राप्त की जा सकती है जिसे बैंक में जमा कर खर्च किया जा सकता है। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में एक व्यक्ति को अधिकतम 10 हजार रूपये तक के नगद भुगतान किये जा सकते है। इससे उपर की समस्त प्राप्तियॉ/खर्च चेक, बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मोड से किए जायेंगे। अभ्यर्थी व्यय लेखा संधारण हेतु आरओ को सामान्य आवेदन देकर अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता हैं ।

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